अवलोकन
टाटा एआईए सरल जीवन बीमा एक शुद्ध सुरक्षा प्लान है। यह प्लान सरल नियमों और शर्तों के साथ डिज़ाइन किया गया है। यह किफायती है और समाज के कम आय वाले वर्ग के लिए भी सुलभ है। यह 70 वर्ष की आयु तक के व्यक्तियों को कवर करते हुए एक निश्चित प्रीमियम और लचीली भुगतान शर्तें प्रदान करता है।
मुख्य लाभ
- सरल पॉलिसी शर्तें
- कर लाभ
- महिलाओं और धूम्रपान न करने वालों के लिए छूट
- चुनने के लिए अतिरिक्त राइडर्स
- मृत्यु लाभ
- अपनी पॉलिसी अवधि और प्रीमियम भुगतान अवधि चुनने का विकल्प
- लचीला प्रीमियम भुगतान मोड: पॉलिसी शुरू होने के समय तय किए गए अनुसार प्रीमियम का भुगतान एकमुश्त, वार्षिक, अर्ध-वार्षिक या मासिक रूप से किया जा सकता है।
- पॉलिसी पुनरुद्धार: पॉलिसी को पहले बिना भुगतान किए गए प्रीमियम की देय तिथि के 5 साल के भीतर और परिपक्वता तिथि से पहले बहाल किया जा सकता है।
- पॉलिसी अवधि का विकल्प: टाटा एआईए सरल जीवन बीमा आपको पॉलिसी अवधि चुनने का विकल्प प्रदान करता है।
- किफायती प्रीमियम: टाटा एआईए सरल जीवन बीमा प्लान किफायती प्रीमियम पर सुरक्षा प्रदान करता है।
- मृत्यु लाभ विकल्प: टाटा एआईए सरल जीवन बीमा, बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी को मृत्यु लाभ राशि प्रदान करता है। यह प्लान दो मृत्यु लाभ भुगतान विकल्पों के साथ आता है: एकमुश्त और मासिक आय।
- धूम्रपान न करने वालों के लिए छूट: कंपनी स्वस्थ जीवनशैली बनाए रखने के लिए पुरस्कार प्रदान करती है, इसलिए धूम्रपान न करने वालों के लिए छूट लागू होती है।
- पॉलिसी रद्द करने का मूल्य (पीसीवी): यह वह राशि है जो पॉलिसी रद्द करने की स्थिति में बीमित व्यक्ति को वापस भुगतान की जाती है।
- कर लाभ: टाटा एआईए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत टर्म इंश्योरेंस पर कर लाभ प्रदान करता है, जो उसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए कुल प्रीमियम के ₹1.5 लाख तक होता है।
टाटा एआईए सरल जीवन बीमा प्लान से जुड़े राइडर्स
आप अपने टाटा एआईए सरल जीवन बीमा में निम्नलिखित राइडर्स जोड़ सकते हैं:
टाटा एआईए आकस्मिक मृत्यु लाभ (एडीबी)
पॉलिसीधारक की दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की स्थिति में, उनके नॉमिनी को अतिरिक्त राइडर बीमा राशि का भुगतान किया जाता है।
टाटा एआईए आकस्मिक कुल और स्थायी विकलांगता लाभ
आकस्मिक विकलांगता राइडर के तहत, पॉलिसीधारक की दुर्घटना के कारण विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है।
कवर से बाहर
- महामारी के कारण हुई मृत्यु कंपनी द्वारा कवर नहीं की जाती।
- साहसिक खेलों के कारण हुई मृत्यु।
- दवाओं और शराब के सेवन से हुई मृत्यु।
- किसी पूर्व-मौजूदा बीमारी के कारण हुई मृत्यु, जिसका पॉलिसी शुरू होने के समय उल्लेख नहीं किया गया था।
- यदि कोई पॉलिसीधारक पॉलिसी खरीदने के पहले 12 महीनों के भीतर आत्महत्या कर लेता है, तो उनके नॉमिनी को कोई मृत्यु लाभ नहीं दिया जाता। उन्हें अब तक भुगतान किए गए प्रीमियम या पॉलिसी का समर्पण मूल्य, जो भी अधिक हो, का भुगतान किया जाता है।