एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट रेश्यो
क्लेम सेटलमेंट रेश्यो एक वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त कुल क्लेम के मुकाबले एक बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किए गए क्लेम का प्रतिशत होता है। यह डेटा क्लेम को प्रोसेस करने में कंपनी की दक्षता को दर्शाता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय एक प्राथमिक विचार यह सुनिश्चित करना है कि पॉलिसीधारक की मृत्यु के बाद, बीमाकर्ता आश्रित परिवार के सदस्यों को उनकी वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बीमा राशि का भुगतान करेगा। यहां, क्लेम सेटलमेंट रेश्यो पॉलिसी चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक उच्च क्लेम सेटलमेंट रेश्यो और क्लेम सेटल करने में लगने वाला कम समय अधिक दक्षता को दर्शाता है और कंपनी में विश्वास पैदा करता है।
200 से अधिक शाखा कार्यालयों के साथ, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को भारत के प्रमुख बीमा प्रदाताओं में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। कंपनी एक मजबूत ऑनलाइन उपस्थिति भी बनाए रखती है, जिससे उसकी सेवाएं ग्राहकों के लिए आसानी से सुलभ हो जाती हैं। 2001 में स्थापित, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस ने लाइफ इंश्योरेंस क्षेत्र में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए हैं। आईआरडीएआई की वर्ष 2021-22 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेश्यो 99.09% है। वे एक आसान और सुव्यवस्थित क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया प्रदान करते हैं।
एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्लेम सेटलमेंट प्रक्रियाओं के प्रकार
कंपनी ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई दो प्रकार की क्लेम सेटलमेंट प्रक्रियाएं प्रदान करती है। आइए एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम सेटलमेंट के विवरण का पता लगाएं।
- ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट
- ऑफलाइन क्लेम सेटलमेंट
एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट
एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी परेशानी मुक्त ग्राहक अनुभव के लिए एक सरल, ऐप-आधारित क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया प्रदान करती है। आप उनके ग्राहक ऐप 'एक्साइडलाइफ' और उनकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आसानी से क्लेम का अनुरोध कर सकते हैं, दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं और अपने क्लेम की स्थिति की जांच कर सकते हैं। एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर ग्राहक-अनुकूल तीन-चरणीय ऑनलाइन क्लेम पंजीकरण प्रक्रिया प्रदान करता है:
स्टेप 1: क्लेम पंजीकरण: इस प्रारंभिक चरण में नॉमिनी/दावेदार को क्लेम सूचना फॉर्म में पॉलिसी नंबर, नाम, पता, ईमेल आईडी और फोन नंबर दर्ज करना होता है। इसके बाद, उनसे पॉलिसी विवरण जैसे बीमित व्यक्ति का नाम, बीमित व्यक्ति के साथ नॉमिनी का संबंध, क्लेम का प्रकार, घटना की तारीख और घटना का कारण प्रदान करने के लिए कहा जाता है।
स्टेप 2: क्लेम प्रोसेसिंग: सबमिट की गई क्लेम जानकारी को प्रोसेस किया जाता है, और कंपनी आवश्यक दस्तावेजों का अनुरोध करती है। दस्तावेज़ जमा करने के बाद, क्लेम अनुरोध शुरू किया जाता है और आगे की जांच के लिए भेजा जाता है।
स्टेप 3: क्लेम सेटलमेंट: यदि क्लेम प्रोसेस और अप्रूव हो जाता है, तो दावेदार/नॉमिनी को सूचित किया जाता है, और राशि उनके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस क्लेम यूनिट क्लेम को पंजीकृत करती है और नॉमिनी/दावेदार को एक संदर्भ संख्या प्रदान करती है, जिसका उपयोग क्लेम की स्थिति को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है।
एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफलाइन क्लेम सेटलमेंट
स्टेप 1: ऑफलाइन क्लेम सेटलमेंट में पहला कदम पंजीकरण है। नॉमिनी/दावेदार क्लेम सूचना फॉर्म प्राप्त करने के लिए निकटतम एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस शाखा में जा सकते हैं।
स्टेप 2: अगला कदम आवश्यक दस्तावेज जमा करना है। नॉमिनी/दावेदार क्लेम पंजीकृत करने के लिए फॉर्म और दस्तावेज निकटतम शाखा कार्यालय में जमा कर सकते हैं या उन्हें प्रधान कार्यालय भेज सकते हैं। एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दावेदार को एक पावती संख्या प्रदान करती है।
स्टेप 3: कंपनी दस्तावेजों की जांच करके क्लेम को प्रोसेस करती है। अनुमोदन के बाद, यह नॉमिनी को सूचित करती है, और क्लेम राशि फिर नॉमिनी/दावेदार के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।