अवलोकन
इंडियाफर्स्ट लाइफ गारंटीड प्रोटेक्शन प्लस प्लान जीवन कवर, टर्मिनल इलनेस सुरक्षा, लचीले भुगतान विकल्प और आपके परिवार की भविष्य की जरूरतों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। यह अनोखा टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान बच्चों की शिक्षा, विवाह, घर खरीदना, सेवानिवृत्ति कोष बनाना या किसी अन्य बड़े निवेश जैसी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य मृत्यु या टर्मिनल इलनेस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में भी आपकी सभी अपेक्षित जरूरतों को पूरा करना है।
इंडियाफर्स्ट लाइफ गारंटीड प्रोटेक्शन प्लान के मुख्य लाभों में शामिल हैं:
- किफायती दरों पर गारंटीड सुरक्षा
- कर लाभ
- उच्च बीमा राशि पर छूट
- चुनने के लिए अतिरिक्त राइडर
- आजीवन सुरक्षा
- अनुकूलन योग्य भुगतान
प्लान की मुख्य विशेषताएं
कई प्लान विकल्प
इंडियाफर्स्ट लाइफ गारंटीड प्रोटेक्शन प्लान 3 वेरिएंट में उपलब्ध है: लाइफ, स्मार्ट लाइफ और रिटर्न ऑफ प्रीमियम विकल्प।
बीमा राशि बढ़ाना या घटाना
यदि आप लाइफ विकल्प चुनते हैं, तो आप विवाह या घर खरीदने जैसी जीवन-चरण की घटनाओं के लिए अपनी प्रारंभिक बीमा राशि का 100% तक बढ़ा सकते हैं। आवश्यकता पूरी होने के बाद बीमा राशि को घटाया भी जा सकता है।
गंभीर बीमारी कवर
यदि आपको सूचीबद्ध 40 गंभीर बीमारियों में से किसी का निदान होता है, तो सभी भविष्य के प्रीमियम माफ करने का विकल्प चुनें।
टर्मिनल इलनेस लाभ
पॉलिसीधारकों को इंडियाफर्स्ट गारंटीड प्रोटेक्शन प्लान के साथ टर्मिनल बीमारियों के लिए कवरेज मिलता है।
किफायती प्रीमियम
इंडियाफर्स्ट गारंटीड प्रोटेक्शन प्लान आपको और आपके परिवार को किफायती लागत पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।
आजीवन सुरक्षा
इंडियाफर्स्ट गारंटीड प्रोटेक्शन प्लान आजीवन कवरेज प्रदान करता है। पॉलिसीधारक पूरे जीवन (99 वर्ष की आयु तक) या सीमित अवधि के लिए आजीवन कवरेज का लाभ उठा सकते हैं।
उच्च बीमा राशि पर छूट
उच्च बीमा राशि और महिला पॉलिसीधारकों के लिए प्रीमियम पर कई छूट का लाभ उठाएं। इंडियाफर्स्ट गारंटीड प्रोटेक्शन प्लान पॉलिसीधारकों को कई छूट प्रदान करता है।
कर लाभ
भुगतान किए गए प्रीमियम और प्राप्त लाभों पर प्रचलित कर कानूनों के अनुसार कर लाभ उपलब्ध हैं।
कवर से बाहर
- महामारी के कारण हुई मृत्यु कवर नहीं की जाती है।
- किसी भी प्रकार के एडवेंचर स्पोर्ट्स के कारण हुई मृत्यु।
- ड्रग्स या शराब के सेवन के कारण हुई मृत्यु।
- पॉलिसी शुरू होने के समय घोषित न की गई किसी भी पहले से मौजूद बीमारी के कारण हुई मृत्यु।
- यदि कोई पॉलिसीधारक पॉलिसी खरीदने के पहले 12 महीनों के भीतर आत्महत्या कर लेता है, तो उसके नॉमिनी को कोई मृत्यु लाभ नहीं दिया जाता है। इसके बजाय, अब तक भुगतान किए गए प्रीमियम या पॉलिसी का सरेंडर मूल्य, जो भी अधिक हो, का भुगतान किया जाता है।