अवलोकन
क्या आप कम कवरेज के साथ एक बेहद सस्ता टर्म इंश्योरेंस प्लान ढूंढ रहे हैं? तो भारती एक्सा ग्रामीण जीवन बीमा आपके लिए सही विकल्प हो सकता है। यह प्लान एक माइक्रो-टर्म इंश्योरेंस प्लान है, जिसका अर्थ है कि यह न्यूनतम जीवन कवर प्रदान करता है, जो ₹10,000 से शुरू होकर ₹2 लाख तक जाता है। ग्रामीण जीवन बीमा योजना केवल ₹85 जितनी कम मासिक प्रीमियम के साथ एक अत्यधिक किफायती प्लान है। यह प्लान प्रीमियम वापसी विकल्प के साथ आता है और 2 प्रकारों में उपलब्ध है: शुद्ध सुरक्षा या प्रीमियम वापसी के साथ सुरक्षा।
भारती एक्सा ग्रामीण जीवन बीमा आपको कई लाभ प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं:
- किफायती प्रीमियम
- लचीली प्रीमियम भुगतान अवधि
- अग्रिम प्रीमियम विकल्प
- कानूनों के अनुसार कर लाभ
- समर्पण मूल्य
- प्रीमियम वापसी
भारती एक्सा ग्रामीण जीवन बीमा प्लान से जुड़े राइडर्स
आप अपने भारती एक्सा ग्रामीण जीवन बीमा प्लान में निम्नलिखित राइडर्स जोड़ सकते हैं:
दुर्घटना मृत्यु लाभ राइडर
दुर्घटना के कारण दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर मूल कवर के अतिरिक्त भुगतान प्राप्त करें।
प्रीमियम वेवर राइडर
यह आपके भविष्य के प्रीमियम को माफ कर देता है, यदि आपको गंभीर बीमारी, स्थायी विकलांगता या मृत्यु जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना का सामना करना पड़ता है।
हॉस्पी कैश बेनिफिट राइडर
अस्पताल में भर्ती होने के प्रत्येक दिन के लिए एक निश्चित लाभ का अतिरिक्त भुगतान और सर्जरी के मामले में एकमुश्त लाभ प्राप्त करें।
प्लान के लाभ
मृत्यु लाभ
पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, भारती एक्सा ग्रामीण जीवन बीमा टर्म प्लान तुरंत नॉमिनी को मृत्यु लाभ का भुगतान करता है।
उत्तरजीविता लाभ
पूरी पॉलिसी अवधि तक जीवित रहने पर, भारती एक्सा ग्रामीण जीवन बीमा टर्म प्लान आपको परिपक्वता लाभ के रूप में सभी भुगतान किए गए प्रीमियम वापस कर देगा। कृपया ध्यान दें कि उत्तरजीविता लाभ केवल प्रीमियम विकल्प की वापसी के लिए उपलब्ध है।
कर लाभ
भारती एक्सा ग्रामीण जीवन बीमा टर्म प्लान आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत उसी वित्तीय वर्ष के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 1.5 लाख तक का कर लाभ प्रदान करता है।
अग्रिम प्रीमियम विकल्प
इस प्लान में, आप पॉलिसी शुरू होने की तारीख पर केवल 3 महीने का प्रीमियम अग्रिम भुगतान कर सकते हैं।
कवर से बाहर
- महामारी के कारण हुई मृत्यु कंपनी द्वारा कवर नहीं की जाती है।
- किसी भी प्रकार के साहसिक खेलों के कारण हुई मृत्यु।
- किसी भी प्रकार की दवाओं और शराब के सेवन से हुई मृत्यु।
- किसी भी पहले से मौजूद बीमारी के कारण हुई मृत्यु जिसका पॉलिसी शुरू होने के दौरान उल्लेख नहीं किया गया था।
- यदि कोई पॉलिसीधारक पॉलिसी खरीदने के पहले 12 महीनों के भीतर आत्महत्या कर लेता है, तो उसके नॉमिनी को कोई मृत्यु लाभ नहीं दिया जाता है।