हेल्थ प्लान खरीदते समय हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स लाभों की अक्सर अनदेखी की जाती है। भारतीय संदर्भ में हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे आम टैक्स लाभ आयकर अधिनियम का 80D है।
हालांकि, हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स बेनिफिट 80D के अलावा और भी बहुत कुछ है.
इस लेख में, हम विभिन्न हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स एक्सक्लूज़न, उनके लाभों और आप उनका सही लाभ कैसे उठा सकते हैं, के बारे में बताएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले हम हेल्थ इंश्योरेंस को समझ लें।
अधिकांश भारतीय निवारक चिकित्सा देखभाल में विश्वास नहीं करते हैं। हालांकि, एक वैश्विक महामारी के साक्षी होने से हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में धारणा में बदलाव आया है.
हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करने से आपको भारी मेडिकल बिलों के मुकाबले फाइनेंशियल सुरक्षा मिलेगी। आपको और आपके परिवार को डेकेयर ट्रीटमेंट, मैटरनिटी खर्च और वैकल्पिक ट्रीटमेंट के लिए कवर किया जाता है।
व्यक्तिगत, पारिवारिक और ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के रूप में उपलब्ध, टैक्स कटौती के साथ आते हैं.
भारत सरकार ने आयकर अधिनियम की धारा 80D की स्थापना की।
प्रत्येक व्यक्ति और परिवार (हिंदू संयुक्त परिवार) 2 प्रकार के प्रीमियम भुगतानों के लिए कर कटौती का दावा करने के लिए पात्र हैं।
हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स बेनिफिट सेक्शन 80D सभी तरह के हेल्थ प्लान पर लागू होता है, जिसमें टॉप-अप और क्रिटिकल इलनेस शामिल हैं। इसके अलावा, अनिवासी भारतीय (NRI) भारत में खरीदी गई स्वास्थ्य योजनाओं के लिए धारा 80D के तहत कर कटौती का दावा भी कर सकते हैं।
भारतीय नागरिक और एनआरआई (गैर-आवासीय भारतीय) हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के साथ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा पर कर लाभ के लिए पात्र हैं.
आप 1961 के आयकर अधिनियम के अनुसार धारा 80D के तहत निम्नलिखित कर कटौती का दावा कर सकते हैं.
टैक्स में कटौती | हेल्थ इंश्योरेंस पर लागू |
रु. 25,000 तक | स्वयं, जीवनसाथी, आश्रित बच्चों या माता-पिता के लिए |
रु. 50,000 तक | माता-पिता के लिए (60 वर्ष और उससे अधिक) |
रु. 5,000 तक | स्वयं, जीवनसाथी, आश्रित बच्चों और माता-पिता के लिए निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए। |
25,000 रूपए | एनआरआई (अनिवासी भारतीयों) के लिए |
आइए हम इन टैक्स कटौतियों को उदाहरणों के साथ और समझते हैं:
उदाहरण 1.
श्री नितिन फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में निवेश करते हैं। फैमिली फ्लोटर में श्री नितिन, उनके जीवनसाथी और 1 आश्रित बच्चे (सभी 60 वर्ष से कम आयु) शामिल हैं। वार्षिक पॉलिसी प्रीमियम का भुगतान रु. 18,000 है।
इसके अलावा, श्री नितिन एक वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (60 वर्ष से अधिक आयु के माता-पिता दोनों) में निवेश करते हैं, जिसके लिए वे 14,000 रुपये का वार्षिक प्रीमियम चुकाते हैं।
ऊपर दी गई तालिका के अनुसार, श्री नितिन सेक्शन 80D के तहत 75,000 रुपये तक के क्लेम के लिए पात्र हैं, जिसमें फैमिली फ्लोटर हेल्थ प्लान के लिए 25,000 रुपये और सीनियर सिटीजन हेल्थ प्लान के लिए 50,000 रुपये शामिल हैं।
इससे पता चलता है कि दोनों स्वास्थ्य योजनाओं के लिए उनके द्वारा भुगतान की गई 32,000 रुपये की कुल प्रीमियम राशि कर कटौती सीमा के तहत है और पॉलिसियां सक्रिय होने तक हर वित्तीय वर्ष के अंत में वापस कर दी जाएगी।
फैमिली फ्लोटर प्लान
18,000 रूपए
+
सीनियर सिटीज़न प्लान
14,000 रूपए
=
टोटल प्रीमियम
32,000 रूपए
उदाहरण 2.
निवारक स्वास्थ्य जांच सहित धारा 80D के तहत कर कटौती.
श्री अशोक के परिवार में 6 सदस्य हैं।
कवर | वास्तविक खर्चे | सेक्शन 80D के तहत टैक्स कटौती | लागू कुल कटौती |
स्वयं, जीवनसाथी और बच्चों के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम | 30,000 रूपए | 25,000 रूपए | 25,000 रूपए |
स्वयं, जीवनसाथी और बच्चों के लिए निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए भुगतान की गई राशि | 15,000 रु | 5,000 रु | 5,000 रु |
फैमिली फ्लोटर हेल्थ प्लान के लिए कुल खर्च | 45,000 रूपए | 25,000 रूपए | 25,000 रूपए |
कवर | वास्तविक खर्चे | सेक्शन 80D के तहत टैक्स कटौती | लागू कुल कटौती |
सीनियर सिटीज़न हेल्थ प्लान के लिए प्रीमियम का भुगतान | 52,000 रु | 50,000 रु | 50,000 रु |
माता-पिता के लिए निवारक स्वास्थ्य जांच | 10,000 रु | 5,000 रु | 5,000 रु |
सीनियर सिटीज़न हेल्थ प्लान के लिए कुल खर्च | 62,000 रु | 50,000 रु | 50,000 रु |
जब टैक्स कटौती की बात आती है तो हेल्थ इंश्योरेंस वास्तव में कैशलेस होता है। आप सभी ऑनलाइन तरीकों जैसे UPI, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, बैंक ड्राफ्ट, चेक आदि के माध्यम से भुगतान किए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर सेक्शन 80D के अनुसार टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं, हालांकि, नकद में भुगतान किए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्स कटौती के लिए योग्य नहीं हैं.
निवारक स्वास्थ्य जांच के मामले में, आप नकदी के साथ-साथ डिजिटल भुगतानों के माध्यम से कर कटौती का दावा करने के पात्र हैं.
यह एक आश्चर्य की बात हो सकती है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पर अन्य कम ज्ञात टैक्स कटौतियां लागू होती हैं.
हमने नीचे दिए गए सेक्शन में इसके बारे में चर्चा की है
धारा 80 डीडी के तहत, 80% से अधिक विकलांगता वाले आश्रित परिवार के सदस्य की देखभाल करने पर कर कटौती की वार्षिक सीमा 1.5 लाख रुपये है। आश्रितों में शामिल हैं
आयकर रिटर्न दाखिल करते समय, स्वास्थ्य बीमा पर कर लाभ का दावा करने के लिए राज्य या केंद्र सरकार के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया चिकित्सा विकलांगता प्रमाणपत्र जमा करना सुनिश्चित करें।
नीचे सूचीबद्ध किसी विशिष्ट बीमारी के इलाज के लिए व्यक्तियों और HUF के लिए उपयुक्त
धारा 80DDB के तहत कर कटौती की सीमा
'मैंने 2-वर्षीय हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदा है, क्या मैं टैक्स लाभ के लिए पात्र हूं? ' एक जिज्ञासु ग्राहक से हमारे PolicyX बीमा विशेषज्ञ से पूछता है।
उसे बहुत हैरानी होती है, हम उसे बताते हैं कि कैसे 2 साल की पॉलिसी अवधि वाला उनका हेल्थ प्लान सेक्शन 80D के अनुसार टैक्स कटौती के लिए योग्य है.
आपका हेल्थ इंश्योरर आपके द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम की राशि का दावा करने वाला एक प्रमाणपत्र जारी करेगा, ताकि आप सेक्शन 80D के तहत आनुपातिक कर कटौती का लाभ उठा सकें.
हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स लाभ क्लेम करने से पहले इन कारकों पर विचार करें:
यदि आप इस ग़लतफ़हमी में हैं कि स्वास्थ्य योजनाएँ आपके और आपके परिवार के लिए मेडिकल बिलों से सुरक्षा की योजना मात्र हैं, तो आपसे गलती हो सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में कई टैक्स लाभ आपको बेहतरीन हेल्थ प्लान में निवेश करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देते हैं।
यह समझने के लिए कि सेक्शन 80D, 80DD, और 80DDB आपके फाइनेंशियल सेवर कैसे हैं, ऊपर दिए गए लेख को देखें। किसी और स्पष्टीकरण के लिए हमसे 1800-4200-269 पर संपर्क करें।
व्यक्ति और हिंदू संयुक्त परिवार (HUF) 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत कर लाभ के लिए पात्र हैं।
अगर आप 60 वर्ष से अधिक आयु के अपने माता-पिता के लिए एक वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना खरीदते हैं, तो आप स्वास्थ्य योजना के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर रु. 50,000 तक की कर कटौती का दावा करने के पात्र हैं।
आप स्वयं, जीवनसाथी और आश्रित बच्चों को कवर करने वाली स्वास्थ्य योजनाओं के लिए एक वित्तीय वर्ष में रु. 25,000 तक की कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं।
इसी तरह, यदि आपके जीवनसाथी या आश्रित माता-पिता 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो आप धारा 80D के तहत एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये तक कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं।
निवारक स्वास्थ्य जांच आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत 5,000 रुपये तक की कर कटौती के लिए पात्र हैं।
धारा 80DD के तहत 80% से अधिक विकलांगता वाले आश्रित परिवार के सदस्य की देखभाल करने पर कर कटौती की वार्षिक सीमा INR 1.5 लाख है। वार्षिक टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय दिखाने के लिए चिकित्सा विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करना सुनिश्चित करें।
Simran is an insurance expert with more than 3 years of experience in the industry. She may have all the answers to your insurance queries. With a background in Banking, she proactively helps her readers to stay on par with all the latest Insurance industry developments.