अवलोकन
नेशनल मेडिक्लेम प्लस पॉलिसी एक उच्च बीमा राशि वाली पॉलिसी है जो इन-पेशेंट उपचार खर्च, 140+ डे केयर प्रक्रियाओं/सर्जरी, आयुर्वेद और होम्योपैथी उपचार, अंग दाता के चिकित्सा खर्च, मैटरनिटी, हॉस्पिटल कैश, एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस, चिकित्सा आपातकालीन पुनर्मिलन, बच्चों के लिए टीकाकरण और चिकित्सा दूसरी राय के लिए क्षतिपूर्ति करती है। यह पॉलिसी क्रिटिकल इलनेस और आउटपेशेंट उपचार के लिए वैकल्पिक कवर भी प्रदान करती है। यह 30 दिनों के प्री-हॉस्पिटलाइजेशन और 60 दिनों के पोस्ट-हॉस्पिटलाइजेशन के चिकित्सा खर्चों को कवर करती है।
नेशनल मेडिक्लेम प्लस पॉलिसी के लाभ
कर लाभ
इस प्लान के प्रीमियम के लिए भुगतान की गई राशि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80D के तहत कर राहत के लिए पात्र है।
छूट
- पात्र परिवार के सदस्यों के लिए 10% छूट का लाभ उठाएं।
- युवा छूट: यदि बीमित व्यक्ति या पति/पत्नी की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच है, तो 10% छूट का लाभ उठाएं।
- नेशनल मेडिक्लेम प्लस की खरीद पर 5% छूट का लाभ उठाएं।
स्वास्थ्य प्रोत्साहन
यह प्लान पॉलिसीधारक को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और फिट रहने पर अपनी बीमा राशि (SI) का 50% तक हेल्थ रिटर्न के रूप में अर्जित करने की सुविधा देता है। स्वास्थ्य जांच के खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
वैकल्पिक कवर
यह प्लान कई वैकल्पिक कवर प्रदान करता है जो आपको अपनी आवश्यकताओं और ज़रूरतों के अनुसार अपनी कवरेज बढ़ाने और अपने प्लान को अनुकूलित करने की अनुमति देते हैं, जिसमें क्रिटिकल इलनेस और आउटपेशेंट उपचार शामिल हैं।
पोस्ट-हॉस्पिटलाइजेशन डॉक्टर का दौरा
इस प्लान के तहत पोस्ट-हॉस्पिटलाइजेशन के बाद डॉक्टर या नर्स की देखभाल का लाभ उठाया जा सकता है।
कवर से बाहर
- प्रत्यारोपित किए जाने वाले अंग की लागत।
- अंग दाता के प्री और पोस्ट-हॉस्पिटलाइजेशन खर्च।
- मानसिक बीमारी कवरेज के तहत मनोवैज्ञानिक परामर्श या अन्य प्रकार की मनोचिकित्सा।
- कॉस्मेटिक डेंटल उपचार।