भारत में जीवन बीमा प्रीमियम के लिए कर कटौती, 1961 के आयकर अधिनियम की कुछ धाराओं के तहत लागू हो सकती है। भारत में आयकर में जीवन बीमा कटौती से जुड़े आवश्यक प्रावधान यहां दिए गए हैं।
आयकर अधिनियम के विशिष्ट खंड भारत में जीवन बीमा पर कर लाभ के लिए पात्रता आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं। अगर आप लाइफ़ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स लाभ लेना चाहते हैं, तो यहां कुछ सामान्य पात्रता मानदंड दिए गए हैं:
जीवन बीमा व्यक्तियों और उनके परिवारों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में, सरकार जीवन बीमा पॉलिसियों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए कई कर लाभ प्रदान करती है। इन लाभों में धारा 80C के तहत भुगतान किए गए प्रीमियम पर कटौती, परिपक्वता राशि पर कर छूट और धारा 10 (10D) के तहत मृत्यु लाभ, और धारा 80 के तहत राइडर्स के लिए कटौती शामिल हैं। इन कर लाभों का लाभ उठाकर, व्यक्ति न केवल अपनी और अपने प्रियजनों की सुरक्षा कर सकते हैं, बल्कि अपनी कर योजना को अनुकूलित कर सकते हैं और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता के लिए एक ठोस आधार तैयार कर सकते हैं। व्यक्तिगत परिस्थितियों पर लागू विशिष्ट कर प्रभावों और लाभों को समझने के लिए बीमा सलाहकार से परामर्श करना उचित है।
नीचे दी गई आईआरडीएआई-अनुमोदित जीवन बीमा कंपनियों से सबसे उपयुक्त जीवन बीमा योजना की तुलना करें और खरीदें.
इसके बारे में और जानें लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज
इसके बारे में और जानें टर्म इंश्योरेंस कंपनियाँ
Bindiya is a seasoned content writer specializing in keeping readers acquainted with the insurance industry, term insurance developments, and life insurance sector shifts. With an experience of 3 years in insurance, Bindiya ensures that her readers stay well informed with the insurance developments and factually correct information.